Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Oct, 2017 11:03 PM
वर्ष 1995 में पंजाब सिविल सचिवालय परिसर में बम ब्लास्ट में मारे गए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते गुरइकबाल सिंह को पंजाब सरकार द्वारा पुलिस विभाग में डी.एस.पी. का पद देने को लेकर मई, 2017 में जारी नोटीफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): वर्ष 1995 में पंजाब सिविल सचिवालय परिसर में बम ब्लास्ट में मारे गए तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते गुरइकबाल सिंह को पंजाब सरकार द्वारा पुलिस विभाग में डी.एस.पी. का पद देने को लेकर मई, 2017 में जारी नोटीफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तरनतारन के प्रवीण कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पंजाब सरकार समेत पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन व गुरइकबाल सिंह को पार्टी बनाया है।
हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष को 5 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि गुरइकबाल की अनुकंपा के आधार पर सीधे रूप से पंजाब पुलिस में डी.एस.पी. के पद पर नियुक्ति को रद्द किया जाए। इस नियुक्ति को याची ने पंजाब पुलिस सॢवस रूल्स का उल्लंघन बताया है। कहा गया है कि एक तो गुरइकबाल योग्यता के आधार पर उम्र की सीमा लांघ चुके हैं और दूसरी ओर उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जरूरत नहीं है। उन्होंने मांग की है कि केस के लंबित रहने तक गुरइकबाल की नियुक्ति पर स्टे लगाया जाए।