Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Feb, 2018 02:04 PM
अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजेश कुमार की अदालत ने घटिया किस्म की दवाएं बनाने के मामले में जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के नालागढ़ की एक दवा कंपनी के डायरेक्टर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
फरीदकोटः अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजेश कुमार की अदालत ने घटिया किस्म की दवाएं बनाने के मामले में जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के नालागढ़ की एक दवा कंपनी के डायरेक्टर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दवा बेचने वाले कोटकपूरा के कैमिस्ट को बरी कर दिया गया है।
ड्रग विभाग ने अदालत के पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार 17 मई 2010 को फरीदकोट के ड्रग इंस्पेक्टर लखवंत सिंह ने कोटकपूरा की विश्वकर्मा धर्मशाला के पास स्थित राणा ड्रग हाऊस पर छापामारी की थी। छापामारी के दौरान दुकान में दवाओं की जांच की गई।
हिमाचल से संबंधित दवा कंपनी मैगवरो हैल्थ केयर की कुछ दवाओं में अनियमितताएं पाई गईं। इसके विभाग ने सैंपल भरे। इन दवाओं की जांच करवाई गई जिसमें अनियमितताएं पाए जाने के बाद विभाग ने दवा कंपनी के डायरेक्टर सुधीर मैंगी व राणा ड्रग हाऊस के मालिक अमित छाबड़ा के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत की सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को जिला अदालत ने दवा कंपनी के डायरेक्टर को दोषी करार देकर सजा सुनाई। अमित छाबड़ा को बरी कर दिया गया।