नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 3 को 10-10 वर्ष की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Oct, 2017 10:12 AM

drug case

जिला अदालतों ने विभिन्न केसों में 3 व्यक्तियों को नशे तस्करी के आरोप में 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माना किया है।

पटियाला(बलजिन्द्र): जिला अदालतों ने विभिन्न केसों में 3 व्यक्तियों को नशे तस्करी के आरोप में 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माना किया है। पहले केस में एडीशनल सैशन जज मोहम्मद गुलजार की अदालत ने करनैल सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी लंगड़ोई को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना किया है। करनैल सिंह को थाना सदर समाना की पुलिस ने 19 जुलाई, 2015 को नशीले पदार्थों समेत गिरफ्तार किया था।

दूसरे केस में अतिरिक्त सैशन जज दविंद्र कुमार की अदालत ने जगदेव सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी दिड़बा जिला संगरूर को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना किया है। जगदेव सिंह को ए.एस.आई,. बलजिंद्र सिंह ने जेल चौक थुही रोड नाभा के पास नाकेबंदी दौरान 300 नशीले गोलियां और 30 शीशियों समेत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 22 सितम्बर, 2014 को केस दर्ज किया था।

तीसरे केस में एडीशनल सैशन जज नवल कुमार की अदालत ने मलकीत सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी गांव नवीपुर फतेहगढ़ साहिब को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मलकीत सिंह को ए.एस.आई. अवतार सिंह ने नाकाबंदी दौरान 5,700 गोलियों समेत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ थाना शंभू में 1 अक्तूबर, 2014 को एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया था।

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