दोहरे हत्या के दोष में 4 को उम्रकैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Nov, 2017 11:14 AM

double murder case

माननीय एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने दोहरे हत्या के दोष में एडवोकेट सुमेश जैन की दलीलों के साथ सहमत होते हुए 4 व्यक्तियों को उम्रकैद (जीवनभर) की सजा सुनाई है। दोषियों में चतर सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी गांव कटू हाल निवासी खालसा कालेज,...

पटियाला(बलजिंद्र): माननीय एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने दोहरे हत्या के दोष में एडवोकेट सुमेश जैन की दलीलों के साथ सहमत होते हुए 4 व्यक्तियों को उम्रकैद (जीवनभर) की सजा सुनाई है। दोषियों में चतर सिंह पुत्र भूरा सिंह निवासी गांव कटू हाल निवासी खालसा कालेज, अच्छर सिंह पुत्र निर्मल दास निवासी गांव तेजा हाल निवासी खालसा कालेज कालोनी पटियाला, शमशेर कौर पत्नी निर्मल दास, मीरा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव तेजा शामिल हैं। माननीय अदालत ने पाल कौर पत्नी अच्छर सिंह निवासी गांव तेजा को इस केस में से बरी कर दिया है।

पुलिस स्टेशन सदर पटियाला की पुलिस की तरफ  से यह केस मृतक जङ्क्षतद्र दास की पत्नी रमन कांता निवासी दर्शनीय गेट पटियाला की शिकायत के आधार पर 19 जनवरी 2015 को 302, 34 आई.पी.सी. और आम्र्ज एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसमें शिकायतकत्र्ता का कहना था कि उसकी सास शमशेर कौर के लंबे समय से चतर सिंह के साथ नाजायज संबंध बने हुए थे और वे दोनों इकट्ठे रहने लगे। इसको लेकर   परिवार में अक्सर झगड़ा चलता रहता था। शिकायतकत्र्ता के अनुसार उक्त व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें मेरे पति जतिंद्र दास और ससुर निर्मल दास की गोलियां लगने से मौत हो गई। जिसमें पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ  केस दर्ज किया था। जब केस माननीय अदालत में सुनवाई के लिए गया तो माननीय अदालत ने एडवोकेट सुमेश जैन की दलीलों के साथ सहमत होते हुए चारों को उम्रकैद (जीवनभर) की सजा सुना दी।

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