Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 02:08 PM
जिला बाल सुरक्षा अधिकारी मोगा परमजीत कौर ने बताया कि सरकार द्वारा मिले दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जिले के गांव किशनपुरा खुर्द तहसील धर्मकोट में आज एक बाल विवाह रुकवाया गया।
मोगा(ग्रोवर): जिला बाल सुरक्षा अधिकारी मोगा परमजीत कौर ने बताया कि सरकार द्वारा मिले दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जिले के गांव किशनपुरा खुर्द तहसील धर्मकोट में आज एक बाल विवाह रुकवाया गया।
उन्होंने बताया कि इस बाल विवाह संबंधी जिला बाल सुरक्षा यूनिट मोगा को गुप्त सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि जिस लड़की का विवाह होने जा रहा था उसकी उम्र करीब 17 वर्ष 7 महीने है। विवाह को रुकवाने के लिए जिला बाल सुरक्षा यूनिट द्वारा अमनप्रीत कौर बाल सुरक्षा अधिकारी (आई.सी), सर्बप्रीत सिंह बाल सुरक्षा अफसर (एन.आई.सी), कुलजीत कौर, विक्रम आऊटरीच वर्कर व पुलिस विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर लड़की के परिवार से बातचीत की गई तथा उनको बाल विवाह एक्ट 2006 बारे जानकारी देते हुए मिलने वाली सजा बारे अवगत करवाया गया। लड़की के परिजनों ने सहमति जताई कि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने उपरांत ही वे लड़की का विवाह करेंगे।