Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Aug, 2017 10:09 AM
डेरा सच्चा सौदा मुखी संबंधी 25 अगस्त को आए अदालती फैसले के बाद हुई विभिन्न हिंसक घटनाओं में जिला प्रशासन का 26 लाख से अधिक का नुक्सान हुआ।
बरनाला (विवेक सिंधवानी, गोयल): डेरा सच्चा सौदा मुखी संबंधी 25 अगस्त को आए अदालती फैसले के बाद हुई विभिन्न हिंसक घटनाओं में जिला प्रशासन का 26 लाख से अधिक का नुक्सान हुआ। इसमें जिला पुलिस की ओर से भी जिले में लॉ एंड आर्डर को कायम रखने में खर्च हुए 4 करोड़ रुपए का क्लेम किया गया है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से अमन-शांति की स्थिति बरकरार रखने के लिए लगभग 1.39 लाख रुपए खर्च होने का दावा किया गया। डिप्टी कमिश्रर घनश्याम थोरी ने बताया कि 25 अगस्त से बरनाला जिले में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुक्सान संबंधी पूरी सूचना पंजाब सरकार को भेज दी गई है।
उन्होंने बताया कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों अनुसार बरनाला जिले में डेरा सच्चा सौदा की पूरी सम्पत्ति अटैच की गई है, जिसको वह बेच नहीं सकेंगे। थोरी ने बताया कि 25 अगस्त को बाद दोपहर करीब 3.25 बजे 7-8 व्यक्तियों द्वारा गांव चन्नणवाल में बी.एस.एन.एल. के टैलीफोन एक्सचेंज में आग लगाई गई थी। इसी प्रकार 25 अगस्त को करीब 3.10 बजे हंडियाया में टाइप-2 सेवा केन्द्र में भी तोडफ़ोड़ हुई ।
डेरा समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के कारण बसें न चल सकीं जिस कारण पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (पी.आर. टी.सी.) के बरनाला डिपो को 25-27 अगस्त तक बंद करना पड़ा और 24.60 लाख का वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। जिला पुलिस बरनाला ने भी 4 करोड़ रुपए का दावा पेश किया है जोकि राज्य में लॉ एंड आर्डर को बनाए रखने के लिए उठाना पड़ा है जबकि जिला प्रशासन की ओर से 1.39 लाख रुपए के आसपास दावा किया गया है। डिप्टी कमिश्रर ने और बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जिला प्रशासन को राज्य में डेरा सच्चा सौदा की चल-अचल सम्पत्ति की पहचान करने के लिए कहा गया है ताकि हिंसक घटनाओं में जितना भी जान/माल का नुक्सान हुआ है, उनको मुआवजा दिया जा सके।