Edited By Updated: 23 Jan, 2017 09:03 AM
त्यौहारों व शादियों का सीजन शुरू होते ही ऊंची आवाज वाले DJ शुरू हो जाते हैं।
कपूरथला (गुरविन्द्र कौर): त्यौहारों व शादियों का सीजन शुरू होते ही ऊंची आवाज वाले DJ शुरू हो जाते हैं। आलम यह है कि देर रात 12 बजे तक कई पैलेसों, होटलों व प्राइवेट कोठियों में विवाह समारोहों में चलते DJ की आवाज को कई सौ मीटर तक सुना जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा विवाह के सीजन में रात्रि 10 बजे के उपरांत DJ बजाने पर पाबंदी तो लगाई जाती है पर लोगों द्वारा बेरोक-टोक DJ देर रात तक चलाए जाते हैं और पाबंदी आदेशों का फिलहाल असर नजर नहीं आ रहा। गत रात्रि जब ‘पंजाब केसरी’ ने शहर का दौरा किया तो रात 11 बजे के उपरांत भी विवाह-शादियों की पाॢटयों में जहां काफी ऊंची आवाज में डी.जे. चलते नजर आए, वहीं पंजाबी गीतों की धुनों पर लोग जहां पैलेसों व होटलों में झूमते नजर आए।
पै्रशर हॉर्न व हूटरों से भी लोग परेशान
शहर में चुनाव के मद्देनजर की गई सख्त नाकेबंदी के उपरांत भी कुछ शरारती तत्वों द्वारा अपने दोपहिया व चौपहिया वाहनों से प्रैशर हॉर्न व ऊंची आवाज वाले हूटर नहीं उतारे गए हैं। इन वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि लोग ट्रैफिक नियमों का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं व कई छोटे-बड़े वाहनों पर हूटर व प्रैशर हॉर्न लगे हुए हैं। जब कोई हूटर बजाता है तो लोग भागकर साइड हो जाते हैं, कहीं बड़ी गाड़ी तो नहीं आ रही।
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ध्वनि प्रदूषण
अगर आप ध्वनि प्रदूषण को नजर अंदाज कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ। इससे न सिर्फ आप बहरे हो सकते हैं, बल्कि स्मरण शक्ति व एकाग्रता में कमी, डिप्रैशन जैसी बीमारियों के अलावा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खासकर बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। क्या कहते हैं स्पैशलिस्टइस संबंधी जब शहर के प्रसिद्ध हॉर्न स्पैशलिस्ट व जन जागरण मंच के अध्यक्ष डा. रणवीर कौशल से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिहाज से ध्वनि प्रदूषण काफी हानिकारक है। इससे व्यक्ति बहरेपन से लेकर कई प्रकार की गम्भीर बीमारियों का शिकार हो सकता है। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण व फोन का कम प्रयोग करना चाहिए। इस संबंधी प्रशासन को भी जागरूकता मुहिम चलानी चाहिए।
शिकायत दर्ज करवाएं, होगी कार्रवाई
इस संबंधी जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सीनियर एन्वायरनमैंटल इंजी. संदीप बहल से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण बोर्ड द्वारा सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए रात के 10 से सुबह 6 बजे तक मैरिज पैलेसों, होटलों व निजी स्थानों पर डी.जे. चलाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है, अगर कोई फिर भी ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है तो उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
नहीं बख्शे जाएंगे शरारती तत्व : DTO
इस संबंधी जब जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी मनदीप कौर से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रैशर हॉर्न व हूटरों का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। चुनाव के मद्देनजर शहर में हर चौक व बाजारों में पुलिस की तैनाती है। अगर फिर भी शरारती तत्वों द्वारा प्रैशर हॉर्न या हूटर चलाकर लोगों को परेशान किया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी व किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।