Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Aug, 2017 11:45 AM
साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा राम रहीम पर सी.बी.आई. कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है।
संगरूरः साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा राम रहीम पर सी.बी.आई. कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 15 साल पुराने इस मामले में राम रहीम को दोषी ठहराना इतना आसान नहीं था। बिना डरे साध्वियों, पत्रकारों अौर सी.बी.आई. अधिकारियों की जांच के कारण राम रहीम को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 506 (डराने-धमकाने) और 509 (महिला की इज्जत से खिलवाड़) के तहत दोषी पाया गया है।
हिंसा फैलाने के लिए रखा था कोर्ड वर्ड
डेरा प्रेमियों ने हिंसा फैलाने के लिए कोर्ड वर्ड रखा था जैसे 'सब्जी तैयार है बरतानी है' या 'लेबर तैयार है नींव खोदनी है'। कोर्ड वर्ड की बात सिर्फ दो लोगों के बीच ही नहीं बल्कि जिले में हिंसक वारदातों को अंजाम देने वाले सभी डेरा प्रेमियों को पता थी। 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अदालत की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद डेरा प्रेमियों की टीमों को इन्ही कोर्ड वर्ड से आदेश दिए जा रहे थे, ताकि जिले में हिंसा भड़काकर सरकार व अदालत पर दबाव बनाया जा सके। हिंसा फैलाने वाले 23 डेरा प्रेमियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अदालत द्वारा शुक्रवार को दोषी करार दिए जाने के बाद जिले में हिंसक घटनाएं करने के आरोप में पुलिस ने 12 मामले दर्ज करके 48 डेरा प्रेमियों को नामजद किया था। जिले में हुए आर्थिक नुकसान की कुल राशि एक करोड़ 8 लाख 89 हजार 320 रुपए बनती है।
एस.एस.पी. मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि 25 अगस्त को जिले के विभिन्न स्थानों पर ग्रिड, तहसील, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लौंंगोवाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट रणजीत सिंह शेरगिल एक्सईएन पंजाब पंचायत राज की गाड़ी पर हमला करके तोडफ़ोड़ की गई थी। डेरा प्रेमियों द्वारा हिंसा फैलाने के लिए ब्लेड, मिर्च पाउडर, पेट्रोल व लाठियों का इस्तेमाल किया जाना था।