Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Oct, 2017 01:55 PM
नगर थाना-2 की पुलिस को जिला पुलिस कप्तान फाजिल्का ने हनुमानगढ़ रोड पर खोले गए एल.सी. रैस्टोरैंट के मालिक दलजीत सिंह व
अबोहर(भारद्वाज): नगर थाना-2 की पुलिस को जिला पुलिस कप्तान फाजिल्का ने हनुमानगढ़ रोड पर खोले गए एल.सी. रैस्टोरैंट के मालिक दलजीत सिंह व राजबख्श सिंह पुत्र लक्खा सिंह के खिलाफ 8-10-2017 को भां.द.स. की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।
गौर हो कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है परन्तु आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। शिकायतकत्र्ता जसविन्द्र सिंह सेखों पुत्र अजीत सिंह निवासी ढाणी विशेषरनाथ ने आरोप लगाया था कि उसे जमीन दिलवाने के नाम पर दोनों भाइयों ने 10 लाख रुपए की ठगी की है। जब जसविन्द्र सिंह सेखों ने उसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो 2015 में नगर थाना नंबर-2 में तैनात हरिन्द्र सिंह उर्फ चमेली थाना प्रभारी ने उसके खिलाफ 66 का कलंदरा तैयार कर अदालत में दे दिया था। उसने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई।
इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारी सतवीर कौर की अदालत में सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी और जसविन्द्र सिंह सेखों के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 2016 में जसविन्द्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जसविंद्र सिंह ने इस मामले की दख्र्वास्त 2017 में जिला पुलिस कप्तान फाजिल्का को दी। जांच के बाद दोनों भाइयों दलजीत सिंह व राजबख्श सिंह को ठगी मारने का आरोपी मानते हुए मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई। दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अभी तक पुलिस ने आरोपियों को काबू नहीं किया है।