Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 11:33 PM
शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) एक्ट में किए संशोधन के अंतर्गत पंजाब के समूह अप्रशिक्षित इन सॢवस एलीमैंट्री अध्यापकों ...
चंडीगढ़: शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) एक्ट में किए संशोधन के अंतर्गत पंजाब के समूह अप्रशिक्षित इन सॢवस एलीमैंट्री अध्यापकों को कम से कम योग्यता हासिल करने के लिए 31 मार्च, 2019 तक मौका दिया गया और इसके बाद कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नौकरी पर नहीं रह सकेगा और विभाग द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यह बात शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को यहां जारी एक प्रैस बयान में दी।
प्रवक्ता ने बताया कि संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) एक्ट के सैक्शन 23 (2) में एक संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत समूह सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के सभी अप्रशिक्षित इन सॢवस एलीमैंट्री अध्यापकों के लिए आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के अंतर्गत कम से कम योग्यता हासिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दी गई है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसलिए ऐसे अध्यापकों के लिए डी.एल.एड. प्रोग्राम एन.आई.ओ.एस. पोर्टल पर ओ.डी.एल. द्वारा पूरा करना जरूरी है। इसलिए ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु 15 सितम्बर, 2017 तक संपर्क किया जाना जरूरी है।