मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को मिले फांसी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Dec, 2017 07:34 AM

criminals get hanged

महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार खासकर मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद अब पंजाब की महिलाओं व कालेज की छात्राओं ने इसी तरह के कठोर कानून...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार खासकर मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाने के बाद अब पंजाब की महिलाओं व कालेज की छात्राओं ने इसी तरह के कठोर कानून पंजाब में भी बनाने की वकालत की है। उनका मानना है कि मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों के लिए फांसी की सजा का कानून बनना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा ताकि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हो सके। इस विधेयक में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। 

क्या कहती हैं प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं
गवर्नमैंट कालेज होशियारपुर में तैनात लैक्चरार व प्रोफैसर हरविन्द्र कौर, इंद्रजीत कौर, मनजीत कौर, पूजा व मनप्रीत कौर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में कड़े कानून का प्रावधान को मंजूरी दी है उसके तर्ज पर पंजाब सरकार को भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ इसी तरह के कठोर कानून बनाने की जरूरत है। कड़े कानून की वजह से ही विदेशों में इस तरह के मामले कम देखने को मिलते हैं जबकि अपने यहां कानून में कड़े प्रावधान होने के बावजूद पुलिस इसे सख्ती से लागू करने में नाकाम रहती है।

क्या कहना है कॉलेज छात्राओं का
गवर्नमैंट कालेज में पढऩे वाली छात्राओं पुष्पिंद्र कौर, संदीप कौर, मोना, रजनी व काजल कुमारी, बलजीत कौर, दीक्षा परमार, समीक्षा, भावनाव सोनाली ने कहा कि पंजाब सरकार भी इस तरह के मामलों में कठोर कानून बना आरोपियों के खिलाफ सख्ती करे तभी इस तरह के मामलों में कमी आएगी। कानून में कमियों की वजह से आरोपी आसानी से कानून की आंखों में धूल झोंक बाइज्जत बरी तक हो जाया करते हैं अत: सरकार लोगों के अंदर कानून के प्रति भरोसे को भी मजबूत करे।

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