हाईकोर्ट के फैसले तहत पुलिस प्रशासन हुआ पटाखों प्रति सख्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Oct, 2017 12:13 PM

crackers banned

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का पटाखों संबंधी फैसला आने पर जिले में पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बार सिर्फ 4 पटाखा व्यापारियों को ही पटाखे बेचने की मंजूरी हासिल हुई है तथा प्रशासन ने इनको कमला...

निहाल सिंह वाला/बिलासपुर(बावा/जगसीर): माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का पटाखों संबंधी फैसला आने पर जिले में पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बार सिर्फ 4 पटाखा व्यापारियों को ही पटाखे बेचने की मंजूरी हासिल हुई है तथा प्रशासन ने इनको कमला नेहरू काम्पलैक्स के आगे पटाखे बेचने की मंजूरी दी है

लेकिन दुकानदारों ने बिना इजाजत के शहर के अंदर ही बड़े स्टाल लगाकर पटाखे बेचने शुरू कर दिए, जिसके तहत आज एस.डी.एम. निहाल सिंह वाला हरप्रीत सिंह अटवाल तथा थाना प्रभारी इंस्पैक्टर रविन्द्र सिंह ने दुकानदारों की ओर से लगाए स्टाल बंद करवा दिए। उन्होंने कहा कि इस बार लाइसैंस के बगैर किसी भी पटाखा व्यापारी को पटाखे बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी तथा उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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