Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jun, 2017 10:33 AM
जिला मैजिस्ट्रेट फाजिल्का ईशा कालिया ने मिले अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की सीमा में आम नागरिकों द्वारा मुंह पर कपड़ा
फाजिल्का(नागपाल): जिला मैजिस्ट्रेट फाजिल्का ईशा कालिया ने मिले अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की सीमा में आम नागरिकों द्वारा मुंह पर कपड़ा बांध कर वाहन चलाने पर पाबंदी लगाई है। जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने अपने आदेशों में कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि जिले में आम नागरिकों द्वारा वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ होता है, जिस कारण उनकी पहचान करनी मुश्किल हो जाती है।
इस प्रकार की स्थिति का समाज विरोधी तत्व भी लाभ ले जाते हैं, जिस कारण वे समाज में किसी संगीन घटना को अंजाम दे जाते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने जरूरी हैं। यह पाबंदी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने किसी रोग या एलर्जी के कारण मैडीकल सुपरविजन अधीन मास्क या कोई और चीज पहनी हुई होगी। इसके अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने जिला फाजिल्का की सीमा में कोबरा/कांटेदार तार को बेचने, खरीदने और प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। ये आदेश 17 अगस्त 2017 तक लागू रहेंगे।