Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 08:08 AM
दैनिक सवेरा अखबार के एडीटर-इन-चीफ शीतल विज आज रूपनगर की माननीय जे.एम.आई.सी. तरणप्रीत सिंह की अदालत में पेश हुए और उन्होंने माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर अपना 30 हजार रुपए का जमानती मुचलका भरा। वह बाद दोपहर अदालत में पेश हुए थे और उनकी...
रूपनगर (कैलाश): दैनिक सवेरा अखबार के एडीटर-इन-चीफ शीतल विज आज रूपनगर की माननीय जे.एम.आई.सी. तरणप्रीत सिंह की अदालत में पेश हुए और उन्होंने माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर अपना 30 हजार रुपए का जमानती मुचलका भरा। वह बाद दोपहर अदालत में पेश हुए थे और उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया।
गौरतलब है कि श्री चमकौर साहिब के निवासी पत्रकार पवन कुमार कौशल ने दैनिक सवेरा अखबार के एडीटर-इन-चीफ शीतल विज समेत अन्यों पर एक मानहानि का केस दायर कर रखा है, लेकिन इस मामले में विज अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिन्हें अदालत ने भगौड़ा करार दे दिया था। शीतल विज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक याचिका माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद उन्हें पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने 25 अक्तूबर को आदेश देकर रूपनगर अदालत में 10 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने पर अदालत को जमानत देने के निर्देश भी दिए थे।
उक्त आदेशों के चलते शीतल विज आज स्वयं अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे, जिस पर उन्हें अदालत द्वारा 30 हजार रुपए मुचलके पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए गए। एडवोकेट मुनीष आहूजा ने बताया कि इस संबंध में उनके मुवक्किल एवं मुद्दई पवन कौशल के विरुद्ध दैनिक सवेरा अखबार में वर्ष 2014 में एक गलत समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद मानहानि का केस रूपनगर अदालत में डाला गया। उन्होंने बताया कि उक्त मामले की अगली सुनवाई माननीय अदालत की तरफ से 30 नवम्बर निर्धारित की गई है।