इरादा कत्ल के आरोप में कैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Sep, 2017 11:41 AM

court sentence in murder case

एडीशनल सैशन जज राजेश कुमार की अदालत ने अपने एक फैसले में पिता-पुत्र को इरादा कत्ल के आरोप में 5-5 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज राजेश कुमार की अदालत ने अपने एक फैसले में पिता-पुत्र को इरादा कत्ल के आरोप में 5-5 साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


जानकारी के अनुसार सदर फरीदकोट की पुलिस ने 29 दिसम्बर, 2012 को बलदेव सिंह पुत्र बलवंत सिंह की शिकायत के आधार पर गुरमीत सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह, सुखमन्द्र सिंह पुत्र जंग सिंह निवासी भोलूवाला के खिलाफ इरादा कत्ल का मामला दर्ज किया था। इस पर माननीय अदालत ने इन व्यक्तियों को बलदेव सिंह का इरादा कत्ल करने का आरोपी मानते हुए सजा का हुक्म किया, जबकि जुर्माना न भरने की सूरत में इन दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।

वहीं सैशन जज सतविन्द्र सिंह की अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर कोटकपूरा के एक व्यक्ति को अपने जमाई का कत्ल करने के आरोपों में उम्र कैद की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। एडवोकेट कुलइन्द्र सिंह सेखों से मिली जानकारी के अनुसार थाना जैतो की पुलिस ने 20 नवम्बर 2013 को मृतक के भाई हजूरा सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी कोटकपूरा के बयान पर गुरजंट सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह निवासी कोटकपूरा के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302 (कत्ल) के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। 
 

 पुलिस अनुसार इस व्यक्ति ने कोटकपूरा निवासी  रछपाल सिंह उर्फ पाली का कत्ल किया था। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करने के बाद गुरजंट सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था, जिस पर माननीय अदालत ने एडवोकेट रजनीश गर्ग और कुलइन्द्र सिंह सेखों की तरफ से अदालत में पुख्ता सबूत पेश करने पर मुलजिम गुरजंट सिंह को आरोपी मानते हुए उक्त सजा का हुक्म दिया है।

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