हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Sep, 2017 12:39 PM

court sentence in murder case

रेलवे मंडी खेल मैदान के पास खून से लथपथ हालात में मिले कारपैंटर जसविन्द्र सिंह की हत्या के आरोपी चरणजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी रामगढिया मोहल्ला को  अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपए...

होशियारपुर अमरेन्द्र):रेलवे मंडी खेल मैदान के पास खून से लथपथ हालात में मिले कारपैंटर जसविन्द्र सिंह की हत्या के आरोपी चरणजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी रामगढिया मोहल्ला को  अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोषी चरणजीत सिंह को और 6 माह कैद की सजा काटनी होगी।

 गौरतलब है कि पाल सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह निवासी मनोहर गली कच्चा क्वार्टर ने थाना मॉडल टाऊन पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पाल सिंह ने कहा कि वह कारपैंटर का काम करता है। 30 मार्च 2016 को उसके भतीजे बलवीर सिंह ने बताया कि पिता जी जसविन्द्र सिंह 29 मार्च 2016 को चरणजीत सिंह के साथ घर से निकले थे लेकिन घर नहीं लौटे । 

परिवार के लोग दिनभर जसविन्द्र सिंह की तलाश में जुटे रहे। थक-हारकर शाम 5 बजे के करीब थाना माडल टाऊन जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसी दौरान रात 8 बजे पता चला कि रेलवे मंडी के मैदान में एक शव मिला है। नजदीक जाकर देखा तो शव जसविन्द्र सिंह का ही था। शव के सिर पर तेज धारदार हथियार के निशान थे। 
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की हत्या चरणजीत सिंह ने ही पैसे की लेन-देन को लेकर की थी। 
 

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