Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Sep, 2017 12:39 PM
धोखाधड़ी मामले के आरोपी बुध सिंह पुत्र मङ्क्षहद्र सिंह निवासी फौजी कालोनी टांडा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने बुधवार को 2 साल कैद की सजा सुनाई है।
होशियारपुर (अमरेन्द्र): धोखाधड़ी मामले के आरोपी बुध सिंह पुत्र मङ्क्षहद्र सिंह निवासी फौजी कालोनी टांडा को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एन.एस. गिल की अदालत ने बुधवार को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि दोषी ट्रायल के दौरान 2 साल की सजा पहले ही काट चुका है।
गौरतलब है कि टांडा पुलिस थाने में चरण सिंह पुत्र देरा सिंह ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि बुध सिंह पुत्र मङ्क्षहद्र सिंह निवासी फौजी कालोनी टांडा ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत के आधार पर टांडा पुलिस ने आरोपी बुध सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।