Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Dec, 2017 09:48 AM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने सोमवार को नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में शामिल 1 आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर 4 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में 1 वर्ष की...
मोगा(आजाद): जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने सोमवार को नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में शामिल 1 आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर 4 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश सुनाया है।
बताया जा रहा है कि थाना धर्मकोट पुलिस ने 30 जून, 2014 को गश्त के दौरान गांव इंद्रगढ़ के ङ्क्षलक रोड पर शक के आधार पर 1 व्यक्ति को रोककर उसकी ली तलाशी। इस दौरान उससे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया, जिसकी पहचान गुरमेल सिंह उर्फ मिंटू के तहत हुई थी। इसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।