Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Aug, 2017 11:06 AM
अक्तूबर 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद घटे बहबल कांड में अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ थाना बाजाखाना में दर्ज हुए कत्ल व इरादा कत्ल के मामले में अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
फरीदकोट (हाली): अक्तूबर 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद घटे बहबल कांड में अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ थाना बाजाखाना में दर्ज हुए कत्ल व इरादा कत्ल के मामले में अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस एफ.आई.आर. में किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का नाम नहीं लिखा गया जबकि इस एफ.आई.आर. से संबंधित घटना में 2 नौजवानों की पुलिस की गोली से मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले की अदालती सुनवाई 29 सितम्बर तक टल गई है।
उल्लेखनीय है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बाद बठिंडारोड पर गांव बहबल के नजदीक सिख संगतें पंजाब सरकार व पुलिस खिलाफ शांतिमय रोष धरना दे रही थीं, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी थी।
इस गोली कांड में 2 सिख नौजवान कृष्ण भगवान सिंह व गुरजीत सिंह की गोली लगने कारण मौत हो गई थी। जिला पुलिस ने इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया व न ही किसी व्यक्ति को एफ.आई.आर. में आरोपी ठहराया। स्पैशल इन्वैस्टीगेशन टीम के डायरैक्टर ने उच्च स्तरीय जांच के बाद अज्ञात पुलिस खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 307, 302, 120 बी/34 व असला एक्ट की धारा 25/27/54/59 मुकद्दमा नंबर 130 तिथि 21.10.2015 दर्ज किया था।
जस्टिस जोरा सिंह की जांच के दौरान किसी पुलिस मुलाजिम या अधिकारी को गोली कांड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया व न ही जांच दौरान किसी पुलिस अधिकारी का नाम सामने आया। सरकार व पुलिस द्वारा आरोपियों खिलाफ लंबा समय कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित परिवारों ने कथित आरोपियों खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर कर आरोपियों को सजा देने की मांग की है।
पीड़ितों के वकील अमित कुमार ने कुछ पुलिस अधिकारियों खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर किया है। इस केस में अब तक करीब आधा दर्जन गवाह अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं। ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रट श्वेता दास इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितम्बर को करेंगे।