Edited By Updated: 11 Dec, 2016 02:42 PM
एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज परमिन्द्र सिंह राय की अदालत ने एक बस हादसे में 100 फीसदी अक्षम हुई दसूहा उपमंडल के गांव हिम्मतपुर निवासी एक छात्रा निवरान पामा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को 57,07,360 रुपए का मुआवजा 3 माह के भीतर अदा...
होशियारपुर (जैन): एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज परमिन्द्र सिंह राय की अदालत ने एक बस हादसे में 100 फीसदी अक्षम हुई दसूहा उपमंडल के गांव हिम्मतपुर निवासी एक छात्रा निवरान पामा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को 57,07,360 रुपए का मुआवजा 3 माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं। निवरान घटना के समय एम.सी.एम. डी.ए.वी. कालेज चंडीगढ़ की बी.ए. पार्ट-1 की छात्रा थी। पीड़िता के वकील पी.एस. नैयर व दमनदीप सिंह नैयर ने बताया कि 11 अप्रैल 2015 को जब निवरान बादल परिवार से संबंधित ताज ट्रैवल्ज कम्पनी की बस में चंडीगढ़ से होशियारपुर आ रही थी तो सायं 5 बजे के करीब तेज रफ्तार बस गढ़शंकर क्षेत्र के गांव समुंदड़ा के समीप एक पेड़ से जा टकराई।
इस हादसे में बस चालक सज्जन सिंह की मौत हो गई थी जबकि निवरान गंभीर रूप से घायल हो गई। कई जगह इलाज के बावजूद वह स्वस्थ नहीं हो पाई। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के चलते वह सारी उम्र के लिए शारीरिक तौर पर अक्षम हो गई।निवरान पामा ने अपने वकीलों के माध्यम से 6 जनवरी 2016 को ताज ट्रैवल्ज व इसका बीमा करने वाली नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी के खिलाफ मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। चूंकि निवरान पूरी जिंदगी के लिए अक्षम हो गई थी इसलिए अदालत के माध्यम से उसके इलाज, देखभाल हेतु अटैंडैंट व सारी जिंदगी के लिए उसकी गुजर हेतु 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी। माननीय अदालत ने एडवोकेट पी.एस. नैयर व दमनदीप सिंह नैयर की दलीलें सुनने के उपरांत नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को 57,07,360 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए।