Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Oct, 2017 09:27 AM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन (पी.एस.पी.सी.एल.) व राणा गुरजीत सिंह को एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन (पी.एस.पी.सी.एल.) व राणा गुरजीत सिंह को एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि ऊर्जा मंत्री राणा गुरजीत को पी.एस.पी. सी.एल. के कामकाज से दूर रखा जाए।
केस की अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। वहीं एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने दायर याचिका में मांग की कि पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा प्राइवेट प्रोड्यूसर्स से बिजली खरीदने के लिए रेट निर्धारण किए जाने के मामलों से भी राणा गुरजीत को दूर रखा जाए। इसके अलावा भटिंडा, रोपड़, राजपुरा आदि में सरकारी थर्मल प्लांट्स बंद करने के फैसलों से भी राणा गुरजीत को दूर रखा जाए।