Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 05:26 PM
नशीला पाऊडर रखने के आरोप में स्थानीय एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने एक केस का निपटारा करते हुए गांव तारेवाला जिला फिरोजपुर के निवासी जगदीप सिंह उर्फ माना पुत्र महिन्द्र सिंह को बरी करने का आदेश दिया है।
फरीदकोट (जगदीश): नशीला पाऊडर रखने के आरोप में स्थानीय एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने एक केस का निपटारा करते हुए गांव तारेवाला जिला फिरोजपुर के निवासी जगदीप सिंह उर्फ माना पुत्र महिन्द्र सिंह को बरी करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार 19 सितम्बर 2014 को इंस्पैक्टर तजिन्द्र सिंह एस.एच.ओ. थाना सादिक ने 2 व्यक्तियों को नशीले पाऊडर सहित काबू किया था, जिनकी पहचान जगदीप सिंह व सुखजीत सिंह के तौर पर हुई। उन्हें गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया गया था। इस दौरान सुखजीत सिंह की मौत हो गई, जिस पर माननीय अदालत में सफाईकत्र्ता के वकील उमा शंकर शर्मा ने इन पर लगे आरोपों से इंकार किया, जिस पर माननीय अदालत ने जगजीत सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने पर उसे बरी कर दिया है।