Edited By Updated: 09 Jan, 2017 03:43 PM
80 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने एक आरोपी को गत दिवस 2 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद होगी।
अमृतसर(महेन्द्र): 80 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने एक आरोपी को गत दिवस 2 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद होगी।
गौरतलब है कि 2 जनवरी, 2015 को थाना राजासांसी में तैनात पुलिस अफसर कुलदीप सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ अपराधी तत्वों की तलाश में गश्त लगा रहे थे। जब पुलिस पार्टी मोड़ धारीवाल-हर्षा-छीनां से होती हुई गांव विचला किला पहुंची तो गांव धारीवाल की तरफ से आ रहे गांव हर्षा-छीनां निवासी राजिन्द्र सिंह पुत्र हरदीप सिंह को संदेह के आधार पर काबू किया गया था। इसकी तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे में से पुलिस ने 80 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद करने का दावा करते उसके खिलाफ थाना राजासांसी में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-22-61-85 के तहत मुकद्दमा नंबर 2/2015 दर्ज किया गया था।