Edited By Updated: 08 Dec, 2016 03:04 PM
माननीय अदालत हरजोत सिंह गिल पी.सी.एस. बरनाला ने हादसे में हुई मौत के आरोप में नामजद आरोपी सर्बजीत सिंह साबा निवासी शेरों को वकील हरजीत तपा की दलीलों से सहमत होते हुए बाइज्जत बरी करने का निर्देश सुनाया।
बरनाला(विवेक सिंधवानी, गोयल): माननीय अदालत हरजोत सिंह गिल पी.सी.एस. बरनाला ने हादसे में हुई मौत के आरोप में नामजद आरोपी सर्बजीत सिंह साबा निवासी शेरों को वकील हरजीत तपा की दलीलों से सहमत होते हुए बाइज्जत बरी करने का निर्देश सुनाया। पुलिस के मुताबिक 7-12-2011 को हर्षदीप सिंह लाली निवासी रायकोट ने अपना बयान दर्ज करवाया था कि वह व उसकी मौसी का लड़का संदीप सिंह निवासी बसियां, मोटरसाइकिल पर कराड़वाला से गांव भूरे को जा रहे थे। सामने से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके साथ संदीप सिंह की दोनों टांगों व सिर पर काफी चोटें लगी। इस हादसे में संदीप सिंह की मौत हो गई थी।
केस की बहस दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि पुलिस द्वारा मुलजिम की पहचान नहीं करवाई ग। उसको उक्त केस में गलत तौर पर नामजद किया गया है। वकील ने दलील दी कि जिस समय एक्सीडैंट का होना जाहिर किया जा रहा है, उन दिनों में मुलजिम ड्राइवरी नहीं करता था बल्कि घर पर ही था। जिस पर माननीय अदालत द्वारा वकील हरजीत सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए नामजद आरोपी सर्बजीत सिंह को बाइज्जत बरी करने का निर्देश सुनाया।