Edited By Updated: 05 Dec, 2016 12:41 PM
भाजपा के एक नेता के पिता पर हमला कर उस पर फायर करने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने 70 वर्षीय आरोपी दुकान मालिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए उसे एक वर्ष की कैद और 1,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई...
अमृतसर (महेन्द्र): भाजपा के एक नेता के पिता पर हमला कर उस पर फायर करने के मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज मोनिका गोयल की अदालत ने 70 वर्षीय आरोपी दुकान मालिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही मानते हुए उसे एक वर्ष की कैद और 1,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि तुरंत अदा करने के पश्चात अदालत ने आरोपी को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देते हुए उसे कच्ची जमानत पर रिहा भी कर दिया है।
गौरतलब है कि स्थानीय हरिपुरा निवासी भाजपा नेता राज कुमार पुत्र बलदेव राज ने 2-12-2008 को थाना इस्लामाबाद में शिकायत की थी कि रात करीब साढ़े 8 बजे उसके पिता बलदेव राज दुकान बंद कर रहे थे कि उन पर पहले तो प्रेम बिल्डिंग, पुतलीघर निवासी बिल्डिंग मालिक कथित आरोपी हरविन्द्र सिंह उर्फ काका पुत्र प्रेम सिंह ने ईंट-पत्थर फैंकने शुरू कर दिए और बाद में अपनी लाइसैंसी बंदूक से फायर भी किया है। इस शिकायत के आधार पर थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने बिल्डिंग मालिक कथित आरोपी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 336/323/324 के तहत मुकदमा नंबर 287/2008 दर्ज किया था।
दूसरी तरफ बिल्डिंग मालिक हरविन्द्र सिंह का कहना था कि उसके पिता प्रेम सिंह ने अपने जीवित रहते कई वर्ष पहले अत्तर सिंह नाम के व्यक्ति को दुकान किराए पर दी थी, जो गैर-कानूनी तरीके से बलदेव राज को दुकान का कब्जा दे गया था। वह दुकान किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहता था। यही कारण था कि उनकी इस दुकान को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। इस विवाद को दूसरा रूप देने के लिए उस पर यह झूठा मामला दर्ज करवाया गया है।