Edited By Updated: 18 Jan, 2017 09:08 AM
पंजाब विधानसभा चुनाव-2017 के दौरान मंगलवार को अपने-अपने नामांकन-पत्र दायर करने आए अलग-अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने
जालंधर (अमित): पंजाब विधानसभा चुनाव-2017 के दौरान मंगलवार को अपने-अपने नामांकन-पत्र दायर करने आए अलग-अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने जमकर आदर्श आचार-संहिता की धज्जियां उड़ाईं। सुबह 11 बजे जैसे ही नामांकन-पत्र दायर करने का समय शुरू हुआ तो अलग-अलग आर.ओज (रिटर्निंग अधिकारियों) के दफ्तरों के बाहर उम्मीदवारों के समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। कई उम्मीदवारों ने अपने साथ भारी गिनती में आए अपने समर्थकों के साथ डी.ए.सी. के भीतर ढोल-बाजों के साथ प्रवेश किया। बाद में जमकर नारेबाजी भी की गई। लगभग सभी उम्मीदवारों ने नामांकन-पत्र दायर करते समय चुनाव आयोग की हिदायतों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। जिला चुनाव अधिकारी (डी.ई.ओ.) कमल किशोर यादव को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए सारे रिटर्निंग अधिकारियों से बात की और कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार आचार-संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे फौरन नोटिस जारी किया जाए।
कैसे हुआ आचार-संहिता का उल्लंघन
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार नामांकन-पत्र दायर करते समय आर.ओ. दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में केवल 3 वाहनों की इजाजत है। केवल एक दरवाजे से उम्मीदवार के साथ केवल 4 अन्य लोग दफ्तर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर किसी उम्मीदवार के साथ उसका कवरिंग उम्मीदवार है तो यह गिनती 5 से बढ़कर 10 हो जाती है। इतना ही नहीं, कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक आर.ओ. दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का ढोल-बाजा नहीं बजा सकते और न ही लाऊड-स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर मंगलवार को इन सारे नियमों को अनदेखा करते हुए लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपनी मनमर्जी की। हर उम्मीदवार के साथ तय गिनती से कहीं अधिक लोग नामांकन दायर करते समय आर.ओ. के दफ्तर में मौजूद रहे।