मुख्यमंत्री ने पैंशनरों की बकाया 128 करोड़ की राशि रिलीज करवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Feb, 2018 05:07 PM

chief minister released the balance amount of pensioners of 128 crores

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर आज वित्त विभाग ने पैंशनरों की बकाया पड़ी 128 करोड़ रुपए की राशि को रिलीज कर दिया है।

जालंधर (धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर आज वित्त विभाग ने पैंशनरों की बकाया पड़ी 128 करोड़ रुपए की राशि को रिलीज कर दिया है। 23 जनवरी को मुख्यमंत्री ने बैठक करके पैंशनरों को मासिक पैंशन भुगतान में देरी न आने देने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद वित्त विभाग ने दिसम्बर 2017 तक की सारी राशि क्लीयर कर दी है। पैंशनरों को अब पैंशन का भुगतान नई पैंशन दरों 750 रुपए प्रति माह के हिसाब से किया जाएगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा पिछले विधानसभा सत्र में किया गया था। वित्त विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की स्कीमों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पैंशनधारकों को पैंशन लेने के लिए इंतजार करने नहीं दिया जाएगा। 


कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि हर महीने समय पर पैंशन पैंशनधारकों को मिलनी चाहिए। कांग्रेस सरकार पैशनधारकों को भविष्य में पैंशन के लिए देरी नहीं आने देगी। चाहे कांग्रेस सरकार को पूर्व गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण भारी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु उसके बावजूद पैंशनधारकों को पैंशन समय पर देना सरकार के एजैंडे में सबसे ऊपर रहेगा। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पैंशन देने पर सरकार पर हर महीने 110 करोड़ की देनदारी आती है तथा इतनी राशि का प्रबंध सरकार को करना होगा। 

 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि पैंशन भुगतान की प्रक्रिया को रैगुलर मार्च महीने से कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गैर हाजिर रहने वाले पैंशन लाभाॢथयों के केसों का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाए ताकि सभी योग्य व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल हो सके। इस समय सरकार से पैंशन लेने वालों की गिनती 16,24,269 है। समाज कल्याण विभाग ने खुलासा किया था कि 93521 केस अयोग्य पाए गए हैं जबकि गैर हाजिर रहने वाले केसों की गिनती 196478 थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पैंशन का भुगतान इलैक्ट्रानिक बैनीफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत होना चाहिए। 

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