Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 10:27 AM
चैक बाऊंस के एक मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास श्वेतादास की अदालत ने करीब सवा 3 वर्ष पुराने केस का फैसला करते हुए जिला फरीदकोट के गांव सादिक के एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।
फरीदकोट(स.ह.): चैक बाऊंस के एक मामले में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास श्वेतादास की अदालत ने करीब सवा 3 वर्ष पुराने केस का फैसला करते हुए जिला फरीदकोट के गांव सादिक के एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।
बचाव पक्ष के वकील सुनील कुमार चावला ने बताया कि दि फरीदकोट सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक के मैनेजर सुरेश ने जून 2014 को अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि मंदर सिंह पुत्र प्यारा सिंह ने कर्जा लिया था।
इसके बदले उसने बैंक में उस कर्जे की वापसी के लिए 200381 रुपए का चैक दिया था परंतु शिकायतकत्र्ता ने उस चैक का दुरुपयोग करते हुए वह चैक शिकायतकत्र्ता के खाते में लगा दिया मगर मंदर सिंह के खाते में रकम न होने कारण चैक बाऊंस हो गया। सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकत्र्ता के चैक को तकनीकी नुक्स मानते हुए मंदर सिंह को इस मामले में बरी कर दिया है।