Edited By Updated: 21 Jan, 2017 11:47 AM
1.5 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने के एक मामले मेंजे.एम.आई.सी. जोगिन्द्र सिंह की अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष की कैद की सजा सुनाए जाने के साथ-साथ उसे अब 1.75 लाख रुपए लौटाने के भी आदेश जारी किए हैं।
अमृतसर(महेन्द्र): 1.5 लाख रुपए का चैक बाऊंस होने के एक मामले मेंजे.एम.आई.सी. जोगिन्द्र सिंह की अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष की कैद की सजा सुनाए जाने के साथ-साथ उसे अब 1.75 लाख रुपए लौटाने के भी आदेश जारी किए हैं। सजा प्राप्त आरोपी अदा योग्य इस राशि की 10 फीसदी राशि करीब 17,500 रुपए भी अदालत में जमा नहीं करवा पाया जिसके कारण वह सैशन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए अपनी कच्ची जमानत भी नहीं करवा पाया। इस पर अदालत ने उसे स्थानीय केन्द्रीय जेल में भेज दिया है।
गौरतलब है कि कूचा काहन सिंह, चौक जय सिंह निवासी विजय कुमार ने स्थानीय गुरु रामदास नगर, गेट भगतां वाला निवासी सुरिन्द्र कुमार पुत्र काला राम के खिलाफ एक अदालत में नैगोशिएबल इन्स्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत चैक बाऊंस का मामला दायर किया था। इसमें उसका कहना था कि कथित आरोपी ने उससे जनवरी 2013 में 1,50,000 रुपए का दोस्ताना कर्ज लिया था।
उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए उसने उसे इतनी ही राशि का एक चैक नंबर 090281 दिनांक 22 मई, 2013 के लिए जारी किया था। जो सैंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा भगतांवाला से संबंधित था। इस चैक को कैश करवाने के लिए उसने अपने बैंक में लगाया तो आरोपी के बैंक खाते में समुचित फंड उपलब्ध न होने के कारण उसका यह चैक बाऊंस हो गया था। इस पर आरोपी को 15 दिन का एक लीगल नोटिस जारी कर उसे बाऊंस हुए चैक की धनराशि अदा करने का एक और मौका दिया गया था। बावजूद इसके आरोपी
ने न तो उसके लीगल नोटिस का कोई उचित जवाब दिया था और न ही बाऊंस हुए चैक की धनराशि ही अदा की थी।