Edited By Updated: 11 Jan, 2017 10:09 AM
ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अतुल कंबोज ने पनसप व फूड सप्लाई विभाग द्वारा दायर की 4 शिकायतों का निपटारा करते हुए अकाली नेता रमनदीप सिंह को चैक बाऊंस के 4 मामलों में एक-एक वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
फरीदकोट (हाली): ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अतुल कंबोज ने पनसप व फूड सप्लाई विभाग द्वारा दायर की 4 शिकायतों का निपटारा करते हुए अकाली नेता रमनदीप सिंह को चैक बाऊंस के 4 मामलों में एक-एक वर्ष की कैद व दस-दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। पनसप ने 2011-12 में अकाली नेता रमनदीप सिंह के स्वामित्व वाली फरीद कॉटन व जिङ्क्षनग फैक्टरी में 73 हजार 681 क्विंटल धान जमा करवाया था। समझौते मुताबिक अकाली नेता ने इस धान का चावल तैयार करके पनसप को देना था।
पनसप के अधिकारियों अनुसार अकाली नेता ने समझौते मुताबिक धान से चावल बनाकर विभाग को नहीं दिया व न ही धान वापस किया। बाद में इस धान की अदायगी के बदले 15 जनवरी 2013, 20 जनवरी 2013, 3 फरवरी 2013 व 27 फरवरी 2013 को 1 करोड़ 56 लाख की राशि के 4 चैक पनसप को जारी किए थे परंतु खातों में पैसे न होने के कारण ये चारों चैक बाऊंस हो गए, जिस पर पनसप ने स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कर फरीद कॉटन व जिनिंग मिल की मालिक व हिस्सेदार गुरिन्द्र कौर के खिलाफ केस दायर किए थे। इस मामले में अदालत ने गुरिन्द्र कौर को बरी कर दिया जबकि रमनदीप सिंह को सजा का हुक्म सुनाया।