Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Nov, 2017 10:59 PM
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। लाइसैंस नवीनीकरण के नाम पर ड्रग इंस्पैक्टरों की मानमानियों को बंद करते हुए अब नवीनीकरण सर्टीफिकेट की बाध्यता को ही समाप्त करते हुए सिर्फ शुल्क फीस लगा दी...
नवांशहर(मनोरंजन): भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। लाइसैंस नवीनीकरण के नाम पर ड्रग इंस्पैक्टरों की मानमानियों को बंद करते हुए अब नवीनीकरण सर्टीफिकेट की बाध्यता को ही समाप्त करते हुए सिर्फ शुल्क फीस लगा दी है।
पहले यहां जारी लाइसैंस की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण कराना पड़ता था, जिसकी पूरी प्रक्रिया नया लाइसैंस लेने के बराबर थी, लेकिन अब नवीनीकरण नहीं करना होगा। लाइसैंस होल्डर को हर 5 वर्ष के बाद केवल लाइसैंस फीस 3000 रुपए जमा करवानी होगी और उसे प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होगी।
मंजूरी समाप्ति की तिथि के 6 माह बाद तक महज शुल्क जमा करवाया जा सकता है और इस संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। यदि लाइसैंस समाप्ति की तिथि के पूर्व लाइसैंस फीस की निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो देरी शुल्क देना होगा।