डिब्बे सहित तोली मिठाई तो देना होगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Oct, 2017 01:09 PM

checking in sweet shops

नापतोल अधिकारियों ने डिब्बे सहित मिठाई तोलने वाले हलवाईयों पर निगरानी शुरू हो गई है। त्यौहारों के मौके पर खास कर दीवाली पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे अब वसूले नहीं जाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि दुकानदार डिब्बे सहित ही मिठाई को तोलते हैं, जिस के साथ...

फगवाड़ाःनापतोल अधिकारियों ने डिब्बे सहित मिठाई तोलने वाले हलवाईयों पर निगरानी शुरू हो गई है। त्यौहारों के मौके पर खास कर दीवाली पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे अब वसूले नहीं जाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि दुकानदार डिब्बे सहित ही मिठाई को तोलते हैं, जिस के साथ डिब्बे का करीब 200 ग्राम वजन मिठाई के रेट के साथ ग्राहक से लिया जाता है। 
 

नापतौल अधिकारी कसेंगे नकेल 

इस हेराफेरी को रोकने के लिए फगवाड़ा की एस.डी.एम. ने बातचीत करते कहा कि यदि शहर में ऐसी कोई शिकायत आएगी तो आरोपी को सीधा नापतौल विभाग के इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा । वहां उसको 70हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

मिठाई और डिब्बा अलग-अलग तोले हलवाई
 एस.डी.एम. ज्योति बाला मट्टू ने बताया कि कानून अनुसार दुकानदार पहला डिब्बा तोले और बाद में मिठाई और डिब्बे के वजन की अलग मिठाई डालें। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना की जाए। इस बारे ग्राहकों को भी चौकन्ने रहने की सलाह दी जाती है,जिससे वह ओर परेशान न हो सकें। 

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