Edited By Updated: 20 Feb, 2017 01:18 PM
सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक से लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए जारी किया गया 2,40,495 रुपए का चैक बाऊंस होने के एक मामले में जे.एम.आई.सी. जोगिन्द्र सिंह की अदालत ने एक आरोपी को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उसे अब 2.80 लाख रुपए की राशि का भुगतान...
अमृतसर(महेन्द्र): सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक से लिए गए कर्ज के भुगतान के लिए जारी किया गया 2,40,495 रुपए का चैक बाऊंस होने के एक मामले में जे.एम.आई.सी. जोगिन्द्र सिंह की अदालत ने एक आरोपी को 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ उसे अब 2.80 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि स्थानीय दि सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक की शाखा हाल गेट के मैनेजर जसबीर सिंह ने स्थानीय एकता नगर, चमरंग रोड निवासी छिंदा पुत्र कर्म चंद के खिलाफ नैगोशिएबल इन्स्ट्रियूमैंट एक्ट के तहत स्थानीय अदालत में चैक बांऊस का एक मामला दायर किया था।
इसमें बैंक ने कहा था कि आरोपी ने बैंक से कर्ज ले रखा था जिसकी अदायगी के लिए उसने अपने बैंक खाता नंबर 719-5506 में 2,40,495 रुपए की राशि का एक चैक दिनांक 2-9-2014 के लिए जारी किया था। इसे जब बैंक ने कैश करवाने का प्रयास किया तो बैंक द्वारा 5-9-2014 को जारी की गई मीमो के अनुसार आरोपी का यह चैक बाऊंस हो गया था। इस पर आरोपी को 19-9-2014 को 15 दिनों का लीगल नोटिस जारी कर उसे बाऊंस हुए चैक की धनराशि पुन: लौटाने के लिए एक और मौका दिया गया था। बावजूद इसके आरोपी ने न तो उनके लीगल नोटिस का कोई उचित जवाब दिया था और न ही बाऊंस हुए चैक की धनराशि ही अदा की थी।