Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Oct, 2017 11:42 AM
घर में चोरी करने के बाद आग लगाने के आरोपी अज्जे खान पुत्र गज्जन खान निवासी संतोषी नगर जालंधर को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत द्वारा 7 साल की कैद व 20 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): घर में चोरी करने के बाद आग लगाने के आरोपी अज्जे खान पुत्र गज्जन खान निवासी संतोषी नगर जालंधर को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत द्वारा 7 साल की कैद व 20 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। नकद जुर्माना राशि की अदायगी न करने पर दोषी अज्जे खान को 1 साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
थाना सदर पुलिस के समक्ष 2 फरवरी 2001 को शिकायतकर्ता चंचल सिंह निवासी होशियारपुर ने आरोपी अज्जे खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी अज्जे खान चंचल सिंह के घर पर काम करता था। वह वहां से से 22 तोले सोना व 20 हजार रुपए की नकदी चोरी करने के बाद आग लगाकर फरार हो गया था। चंचल सिंह की शिकायत के आधार पर थाना सदर पुलिस ने आरोपी अज्जे खान के खिलाफ धारा 436, 454 व 380 के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।