Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 01:55 PM
विदेशी कुत्तों के आयात पर डायरैक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने रोक लगाई थी। इस रोक के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में केंद्र सहित प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट का नोटिस सर्व हो चुका है।
चंडीगढ़ः विदेशी कुत्तों के आयात पर डायरैक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने रोक लगाई थी। इस रोक के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में केंद्र सहित प्रतिवादी पक्ष को कोर्ट का नोटिस सर्व हो चुका है। इस पर केंद्र ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे इस मामले में जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दायर करने का आदेश देते हुए मामले पर बहस के लिए 30 सितंबर की तिथि तय कर दी।
यह है मामला
केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर विदेशी कुत्तों के आयात पर रोक लगा दी थी। पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री हरचरण सिंह बराड़ की बेटी बबली बराड़ ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। दायर याचिका में इस प्रावधान को रद किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है, जिसके तहत विदेशी कुत्तों के आयात पर पाबंदी लगा दी हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार उनका कुत्तों से बहुत लगाव है। उनके पास पहले ही चार पालतू कुत्ते हैं। विदेशों से शुद्ध नस्ल के कुत्ते लाने के लिए 9 दिसंबर 2015 को उन्हें लाइसेंस भी जारी किया गया था, जिसकी अवधि 18 महीनों की थी। हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि वह न तो विदेशी कुत्तों का व्यवसाय करती है और ना ही विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग का व्यवसाय करती हैं। वह विदेश से शुद्ध नस्ल के एक कुत्ते के बच्चे को लाना चाहती थीं और उसने इसके लिए अर्जी भी दी थी। उनकी अर्जी गत वर्ष 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन का हवाला दे खारिज कर दी गई।
याचिकाकर्ता के अनुसार इस नोटिफिकेशन में पालतू कुत्तों को विदेश से आयात करने पर कोई पाबंदी नही हैं। सिर्फ व्यवसाय के लिए विदेशी कुत्तों के आयात पर पाबंदी लगाई है बावजूद इसके उन्हें पालतू कुत्ते के आयात की इजाजत नहीं दी गई।