Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Nov, 2017 08:24 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अाज वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना ही बताया। न्यायमूर्ति ए.के. मित्तल और न्यायमूर्ति अमित रॉयल पीठ की खंडपीठ में पटाखे मामले पर सुनवाई करते कहा कि पटाखे चलाने से इतना प्रदूषण नहीं होता थे।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र गौड़) : दीवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर शुरू किए गए केस में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण की समस्या को विस्तृत रूप देते हुए केंद्र सरकार को मामले में पार्टी बनाते हुए इसके एनवायरनमैंट, हैल्थ, एग्रीकल्चर विभाग समेत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
केस की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसम्बर की तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने कहा कि मामले में सरकार विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट पेश करे।