Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 10:34 AM
पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा फर्जी गिरफ्तारियां दिखाने तथा अवैध हिरासत के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने लगाम लगाने का बंदोबस्त कर लिया है।
चंडीगढ़ (रमेश हांडा): पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा फर्जी गिरफ्तारियां दिखाने तथा अवैध हिरासत के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने लगाम लगाने का बंदोबस्त कर लिया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों को आदेश दिए हैं कि 45 दिन के भीतर सभी थानों और पुलिस चौकियों में सी.सी.टी.वी. कैमरे इंस्टाल करवाए जाएं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब जल्द हरियाणा के 308 व पंजाब के 406 थाने एवं पुलिस चौकियां सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में होंगी।
आदेशों के अनुरूप पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा सौंपते हुए जानकारी दी कि पंजाब में 408 पुलिस थानों और चौकियों में प्रवेश, निकास व लॉकअप को सी.सी. टी.वी. से कवर करने के लिए कुल 1700 सी.सी.टी.वी. कैमरों की जरूरत है। हाईकोर्ट ने इस पर वित्त विभाग के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि वह 15 दिन के भीतर सी.सी.टी.वी. के लिए फंड जारी करें और अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उन्हें खुद हाजिर होकर जवाब देना होगा।