Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Sep, 2017 03:20 PM
जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने 3 वर्ष पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से नशीले पाऊडर की तस्करी ............
मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज तरसेम मंगला की अदालत ने 3 वर्ष पहले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से नशीले पाऊडर की तस्करी के आरोपों में नामजद एक आरोपी को सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी करार देते हुए उसे 3 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार थाना निहाल सिंह वाला के जांच अधिकारी ए.एस.आई. प्रीतम सिंह ने गश्त दौरान 4 जून, 2014 को गांव बिलासपुर के पास से बिलासपुर निवासी सीरत सिंह पुत्र सुखमन्द्र सिंह को 80 ग्राम नशीले पाऊडर सहित काबू किया था, जिसके खिलाफ 4 जून, 2014 को ही एन.डी.पी.एस. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत थाना निहाल सिंह वाला में मामला दर्ज किया था।