‘पकोका’ लागू करने की तैयारी में कैप्टन सरकार,गैंगस्टर्स पर कसा जाएगा शिकंजा

Edited By Updated: 20 May, 2017 04:40 PM

capt govt in preparing to implement pacoka

पंजाब में अमरेन्द्र सरकार द्वारा गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए ‘पकोका’ (पंजाब कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) लागू  करने की तैयारियां की जा रही हैं।

जालंधरः (धवन): पंजाब में अमरेन्द्र सरकार द्वारा गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए ‘पकोका’ (पंजाब कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट) लागू  करने की तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य पुलिस को इस संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हुए हैं। पंजाब मंत्रिमंडल की अगली बैठक में संभवत: इस संबंध में प्रस्ताव को पेश करके पास करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं हैं कि जल्द से जल्द पकोका कानून को लागू करके गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए जो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं तथा पुलिस के समक्ष मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। 


पकोका कानून लागू होने के बाद एस.एस.पी. स्तर के अधिकारी द्वारा अपराधियों के बयान लिए जाएंगे तथा वह डी.आई.जी. को पकोका लागू करने की सिफारिश कर सकेगा। डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी द्वारा ए.डी.जी.पी. रैंक के अधिकारी से अनुमति लेने के बाद पकोका को लागू करने के अधिकार रखेगा। इस तरह  गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि पकोका को लागू करने से अपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी क्योंकि अपराधियों में डर की भावना पैदा होगी कि कहीं उन पर पकोका लागू न कर दिया जाए। संगठित अपराधों के कारण पूर्व सरकार के समय अनेकों गैंगस्टर्स ने सरकार की नाक में दम किया हुआ था। मुख्यमंत्री व आला पुलिस अधिकारियों के मध्य नए कानून को लागू करने के संबंध में दो-तीन बार चर्चा हो चुकी है। 


दिलचस्प बात यह है कि पूर्व अकाली सरकार के समय 55 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारियां हुई थी परन्तु उनमें से किसी को भी सजा नहीं मिली। 1996 से 2016 के मध्य 105 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए थे जिसमें से केवल 10 को ही सजा मिली। अधिकांश केसों में गवाह या तो मुकर गए या उन्होंने किसी अन्य कारण से गवाही नहीं दी जिस कारण गैंगस्टर्स को सजा नहीं मिल सकी। 
कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्रप्रदेश तथा केरल में पहले ही पकोका जैसे कानून लागू हैं जो संगठित अपराधों पर लगाम लगा रहे हैं। पंजाब में 22 दुर्दांत गैंगस्टर अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश में पंजाब पुलिस लगी हुई है। 


नए कानून के तहत अगर अपराधिक घटना में 2 से ज्यादा व्यक्ति संलिप्त होते हैं तो उन पर पकोका लागू किया जा सकता है। पकोका लागू होने के बाद पुलिस को यह अधिकार मिल जाएंगे कि न्यायिक हिरासत वाले अपराधिक को वह पुन: रिमांड पर बुला सकेंगे। अगर कोई अपराधी जमानत की अवधि के दौरान अपराध करता है तो उस स्थिति में उसे दोबारा जमानत नहीं मिल सकेगी। पकोका के तहत अपराधिक तत्वों या गैंगस्टर्स केखिलाफ गवाही देने वाले लोगों के नाम गुप्त रखे जाएंगे जिससे उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। गैंगस्टर के खिलाफ तेजी से सुनवाई हो सकेगी। अदालतों में कैमरों की मार्फत सुनवाई करने का भी प्रावधान रहेगा। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!