Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 May, 2017 06:59 PM
पंजाब मंत्रीमंडल ने हादसों और आग के पीड़ितों के साथ-साथ सेना, नीम सैनिक बलों और पंजाब पुलिस के शहीदों के लिए नई मुआवजा नीति तैयार करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
चंडीगढ़ : पंजाब मंत्रीमंडल ने हादसों और आग के पीड़ितों के साथ-साथ सेना, नीम सैनिक बलों और पंजाब पुलिस के शहीदों के लिए नई मुआवजा नीति तैयार करने के लिए हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह अध्यक्षता अधीन आज हुई मंत्रीमंडल की बैठक दौरान अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जोकि सिंह की अध्यक्षता अधीन सरकार द्वारा किए गए वायदों पर आधारित है इसमें तेजाब से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता देेने के अतिरिक्त शगुन स्कीम का नाम बदलकर आर्शीवाद स्कीम रखना शामिल है।
यह प्रस्ताव स्कीम तेजाब पीड़ित महिलाओं के पंजाब वित्तीय सहायता स्कीम 2017 अधीन तेजाब के हमले से पीड़ित महिला को 8 हजार रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए पीड़ित महिला या उसके परिवारिक सदस्य या उसका कोई रिश्तेदार संबंधित जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आवेदन दे सकता है डिप्टी कमीशनर की अध्यक्षता अधीन जिला स्तरीय कमेटी इस केस को स्वीकृत करने के लिए समर्थ अथार्टी होगी और इस स्कीम तहत किया जाने वाला भुगतान सीधा पीड़ित के बैंक खाते में जाएगा।
एक अन्य अहम निर्णय लेते हुए मंत्रीमंडल ने शगुन स्कीम का नाम बदलकर आर्शीवाद स्कीम रखने की सहमति दे दी है इस के अतिरिक्त इस स्कीम अधीन आनलाईन बैकिंग मैनेजमैंट सिस्टम द्वारा राशि का भुगतान सीधा लाभपात्रियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
मंत्रीमंडल ने ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग में जिला परिषदों के 1186 स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्विस प्रोवाईडरों के रूप में कार्य कर रहे फार्मासिस्टो और दर्जा चार कर्मचारियों के ठेके पर आधारित सेवाकाल में एक वर्ष की बढ़ोतरी करने स्वीकृति दे दी है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 या नियमित भर्ती (जो भी पहले हो) तक काम चलाऊ प्रंबध के रूप में एक वर्ष के लिए फार्मासिस्ट के लिए सात हजार रूपये प्रतिमाह और दर्जा चार कर्मचारियों के लिए तीन हजार रूपये प्रति माह की मौजूदा दर से किया गया है।
स्व. बेअंत सिंह के पौते को डी.एस.पी. नियुक्त किया
राज्य में आंतकवाद को खत्म करने और अमन शांति व सदभावना कायम करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बेअंत सिंह की महान कुर्बानी को मान्यता देते हुए मंत्रीमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री के पौते गुरइकबाल सिंह को पुलिस विभाग में सीधी आसामी विरूद्ध डी.एस.पी. नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। प्रवक्ता ने बताया कि विशेष केस के रूप में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में ढील दी गई है।
मंत्रीमंडल ने शहरी उडय़न के सलाहाकार कैप्टन अभय चंद्रा की सेवाओं में 10 मई 2017 से 9 मई 2022 तक के पांच वर्ष के समय के लिए वृद्धि क रने का फैसला किया है ताकि वीआईपी ऊड़ानों के अतिरिक्त शहरी उडय़न विभाग के अन्य महत्वपूर्ण मामलों को निपटाया जा सके।मंत्रीमंडल ने पंजाब के सीनियर एडवोकेट अतुल नंदा की पंजाब के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति की पुष्टि करते हुये कार्य बाद स्वीकृति दे दी है।