Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Oct, 2017 09:18 PM
पंजाब मंत्रिमंडल ने आज शहरी और ग्रामीण इकाईयां को डी.टी.एच. और स्थानीय केबल कनेक्शनों पर मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति दे दी है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई केबिनेट ...
चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने आज शहरी और ग्रामीण इकाईयां को डी.टी.एच. और स्थानीय केबल कनेक्शनों पर मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति दे दी है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई केबिनेट की बैठक में लिया गया। पंजाब एंटरटेनमैंट एंड एमूकामैंट टैक्सिज एक्ट-2017 के कानूनी रूप अपनानेे के साथ यह स्थानीय इकाइयों डी.टी.एच. कनेक्शन पर पांच रुपए और स्थानीय केबल कनेक्शन पर दो रुपए का मामूली मनोरंजन कर लगाने पर के योग्य हो जाएंगी। यह एक्ट नए जी.एस.टी. अधीन पहली मनोरंजन कर प्रणाली व्यवस्था की जगह लेगा। सरकार का अगलेे विधानसभा सत्र में नया कानून लाने का प्रस्ताव है।
स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि मामूली टैक्स केबल ऑपरेटरों की जबाबदेही को यकीनी बनाएगी। नया टैक्स ढांचा अमल में आने के साथ सरकार केबल ऑपरेटरोंं को अपने कनेक्शनों का खुलासा करने के लिए कह सकने के योग्य हो जाएगी जो अब तक केबल ऑपरेटर टैक्स से बचने के लिए इसको छिपाते रहे हैं। यह फैसला स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी शहरी इकाइयों और ग्राम पंचायतों को यह टैक्स एकत्रित करने के लिए इजाजत देने संबंधी रखे प्रस्ताव के संदर्भ में लिया गया। हालांकि सिनेमों, मल्टीपलैक्सों, मनोरंजन पार्कों और अन्य ऐसे मनोरंजक स्थानों पर कोई मनोरंजन कर लाने का प्रस्ताव नहीं है। राज्य में लगभग 16 लाख डी.टी.एच. कनैक्शन और 44 लाख केबल कनेक्शन हैं। स्थानीय इकाइयों को टैक्स लगाने से वार्षिक 45-47 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। डी.टी.एच. से 9.60 करोड़ और केबल कनेक्शनों से 36.96 करोड़ की आय होने की उम्मीद है।