Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Oct, 2017 01:19 PM
पंजाब व हरियाण हाईकोर्ट द्वारा दीवाले वाले दिन शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक पटाखे चलाने के हुक्मों को दरकिनार करते हुए सुल्तानपुर लोधी में कई स्थानों पर रात 12 बजे तक लोगों ने पटाखे चलाए।
सुल्तानपुर लोधी (सोढी): पंजाब व हरियाण हाईकोर्ट द्वारा दीवाले वाले दिन शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक पटाखे चलाने के हुक्मों को दरकिनार करते हुए सुल्तानपुर लोधी में कई स्थानों पर रात 12 बजे तक लोगों ने पटाखे चलाए।
प्रदूषण रोकथाम बोर्ड द्वारा टीमें बनाकर पटाखे चलाने से लोगों को रोकने की बाते सिर्फ ऐलान तक ही सीमित रही। दीवाली के त्यौहार दौरान वातावरण प्रेमियों द्वारा ग्रीन दीवाली मनाने के किए गए सारे यत्न आतिशबाजी के धुंए में उड़ते दिखाई दिए। चाहे कोर्ट के हुक्मों पर शहर में सरकार द्वारा पटाखे बेचने के लिए एक ही व्यक्ति को लाईसैंस जारी किया गया के बावजूद भी बी.डी.पी.ओ दफ्तर नजदीक नगर कौंसल की खाली स्थान पर कम से कम 15-16 पटाखे बेचने की दुकाने सजाई गई। चाहे पुलिस द्वारा शहर में कोर्ट के हुक्मों की तामील करवाने के लिए विशेष यत्न किए गए परंतु शहर में कई स्थानों पर मानयोग अदालत के हुक्मों की उलंघना देखी गई व पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनता रहा।