Edited By Updated: 20 Jan, 2017 12:53 PM
एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोप से पंजाब पुलिस के सब-इंस्पैक्टर गुरनाम सिंह को बरी कर दिया।
पटियाला (बलजिन्द्र): एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोप से पंजाब पुलिस के सब-इंस्पैक्टर गुरनाम सिंह को बरी कर दिया। गुरनाम सिंह के खिलाफ यह मामला हरप्रीत सिंह निवासी राईमाजरा की शिकायत के आधार पर विजीलैंस ब्यूरो, पटियाला की तरफ से 14 अक्तूबर 2013 को धारा 7, 13 (2) 88 पी.सी. एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकत्र्ता का कहना था कि कथित आरोपी ने उस पर और उसके चाचा सुरिंद्र सिंह पर थाना कोतवाली पटियाला में मुकद्दमा दर्ज किया था। उसका कहना था कि इस मामले में उसके चाचा को बाहर निकालने के लिए उसकी तरफ से 20 हजार रुपए की मांग की गई थी और जिसका सौदा 12 हजार रुपए में हुआ था। जिस पर कार्रवाई करते हुए विजीलैंस ब्यूरो पटियाला ने जिला अदालतों में ट्रैप लगाते हुए कथित आरोपी को रिश्वत लेते काबू किया था। उधर बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए अदालत ने कथित दोषी को बरी कर दिया।