Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Aug, 2017 09:49 AM
जिला व अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने डेयरी फार्म खोलने हेतु एक बैंक की ओर से पास किए गए लोन पर सबसिडी दिलवाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी डेयरी विकास इंस्पैक्टर को 4 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मोगा(संदीप): जिला व अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने डेयरी फार्म खोलने हेतु एक बैंक की ओर से पास किए गए लोन पर सबसिडी दिलवाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी डेयरी विकास इंस्पैक्टर को 4 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता साधु सिंह पुत्र जलौर सिंह वासी ठठी भाई ने 14 जुलाई 2014 को विजीलैंस ब्यूरो को शिकायत की थी कि डेयरी विकास दफ्तर के डिवैल्पमैंट इंस्पैक्टर की ओर से उसके लोन के दौरान विभाग से सबसिडी मंजूर करवाने के नाम पर उससे 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। मामला 8 हजार रुपए में तय हुआ था जिस पर साधु सिंह की शिकायत पर विजिलैंस ब्यूरो ने डेयरी विभाग के डिवैल्पमैंट इंस्पैक्टर छिन्दर सिंह को रंगे हाथों काबू किया था। शनिवार को अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई है।