Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Sep, 2017 11:07 AM
मृत रिश्तेदार की पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग करने वाले भाजपा नेता के चचेरे भाईयों आशीष सहगल और मुनीष सहगल की अग्रिम जमानत
जालंधर(प्रीत): मृत रिश्तेदार की पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग करने वाले भाजपा नेता के चचेरे भाईयों आशीष सहगल और मुनीष सहगल की अग्रिम जमानत हेतु लगाई गई याचिका माननीय अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत से राहत न मिलने के कारण चचेरे भाइयों के लिए मुसीबत बढ़ गई है।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले अजय कुमार व राधा रानी की शिकायत पर लम्बी जांच के पश्चात कमिश्नरेट पुलिस ने भाजपा नेता आशीष सहगल और मनीष सहगल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने गुड फेथ में अटार्नी ली और दूसरी पार्टी से समझौता कर लिया। इस दौरान मृत रिश्तेदार की पावर ऑफ अटार्नी भी प्रयोग की गई। केस दर्ज होने के पश्चात दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जो कि आज माननीय अदालत ने खारिज कर दी।
उधर, शिकायतकत्र्ता अजय कुमार ने दोनों भाइयों पर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग कर उनके साथ 2,09,32,115 रुपए का फ्रॉड किया है। अजय ने मांग की कि आरोपियों की प्रॉपर्टी की भी जांच हो। अजय ने पुलिस कमिश्नर से मांग की कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।