पंजाब विधानसभा के अाखरी दिन कई बिलों पर लगी मुहर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jun, 2017 03:09 PM

bill passed for serving liquor at bars restaurants and clubs

सहकारी बैंक किसानों की कुर्की नहीं कर सकेगा।

चंडीगढ़ः  पंजाब विधानसभा में अाज 11 बिल पेश किए गए जिनमें से कुछ पास कर दिए गए। 

1. पंजाब सहकारी सभा  ( सुधार) बिल 2017 पास


इसमें सबसे पहले पंजाब सहकारी सभा एक्ट की जमीन कुर्की की धारा 67-A खत्म करने संबंधी बिल पास किया गया। इस बिल के अनुसार कोई भी  सहकारी बैंक किसानों की कुर्की नहीं कर सकेगा। पंजाब सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के अंतर्गत पंजाब विधानसभा की तरफ से पंजाब सहकारी सभाएं सुधार  बिल 2017  पास कर दिया गया है। हालांकि सहकारी संस्थाएं इस फैसले के पक्ष में नहीं थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के समक्ष अफसोस जाहिर किया था कि  यह फैसला  लागू होने के बाद कोई भी किसान कर्ज वापिस नहीं करेगा, परन्तु मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यह फैसला उनके चुनाव मैनीफैस्टो का हिस्सा है लिहाजा वह हर हाल में इसे लागू करेंगे जिसके मद्देनजर आज पंजाब विधानसभा की तरफ से बिल को पास कर इस फैसले पर कानूनी मोहर लगा दी है। 


2. खालसा यूनिवर्सिटी ( री-अपील) बिल 2017।

इसके बाद खालसा यूनिवर्सिटी री-अपील बिल पास किया गया। इस अनुसार कॉलेज का ही स्टेटस रहेगा यूनिवर्सिटी का नहीं।


3. पंचायती राज और म्युनसिपल संस्थानों में मिलेगी महिलाअों को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी

 इस बिल अनुसार पंजाब के सभी पंचायती राज  संस्थानों,नगर कौंसिल और नगर निगमों में महिलाअों को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। जिस सम्बन्धित पंजाब विधानसभा की तरफ से अलग-अलग संशोधन बिल के पास कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पहले इन संस्थानों में महिलाअों को 33 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती थी परन्तु कांग्रेस सरकार ने इसे 33 प्रतिशत से बढ़ कर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया था।

 

4.पंजाब आबकारी सुधार बिल 2017  पास

पंजाब में अब हाईवे से 500 मीटर के घेरे में आते बार, रैस्टोरैंट और क्लब शराब का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस संबंधित पंजाब सरकार की तरफ से पिछले दिनों लिए गए फैसले के अंतर्गत पंजाब विधानसभा की तरफ से पंजाब आबकारी सुधार बिल 2017  पास कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस कारोबार के साथ जुड़े लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा था लिहाज़ा सरकार ने यह बिल ला कर इस पेशो से जुड़े लोगों को राहत प्रदान की है कि हाईवे के 500 मीटर के घेरे में पड़ते सभी बार, रैस्टोरैंट अपने गांहकें को शराब पिला तो सकेंगे परन्तु उनकी तरफ से शराब बेचने पर पाबंदी लागू रहेगी। 
 

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