Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 02:28 PM
पंजाब के पूर्व रैवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के पंजाब के पूर्व प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ किए गए मानहानि मामले
लुधियाना(मेहरा): पंजाब के पूर्व रैवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के पंजाब के पूर्व प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ किए गए मानहानि मामले में संजय सिंह को उस समय झटका लगा, जब अदालत में उसके द्वारा ई.डी. के जगदीश भोला से संबंधित रिकार्ड को तलब करने की लगाई गई अर्जी को रद्द कर दिया।
संजय सिंह ने जगजीत सिंह की अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में ई.डी. जालंधर के समस्त उस रिकार्ड को अदालत में तलब करने की मांग की थी जिसमें विभाग ने जगदीश सिंह उर्फ भोला, जगजीत सिंह चाहल, मनिंद्र सिंह औलख उर्फ बिट्टू औलख के बयान कलमबद्ध किए थे। उसके मुताबिक ई.डी. ने 6 हजार करोड़ रुपए के मनी लांड्रिंग व ड्रग मामले की जांच की जा रही है। उपरोक्त रिकार्ड अदालत में पेश होना अति-आवश्यक है।
वहीं दूसरी ओर मजीठिया के वकील ने उपरोक्त अर्जी को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि उपरोक्त अर्जी मामले को लटकाने की नीयत से दाखिल की गई है। इसलिए इसे खारिज किया जाए। अदालत ने उपरोक्त अर्जी को खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 सितम्बर पर रख दी है। अदालत द्वारा इस दिन संजय सिंह द्वारा लगाई गई एक अन्य अर्जी जिसमें उसने बिक्रम सिंह मजीठिया सहित सभी गवाहों पर एक साथ एक दिन में क्रॉस करने की मांग की है, पर बहस सुनी जाएगी। आज की सुनवाई के दौरान संजय सिंह अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से लगाई गई हाजिरी माफी की अर्जी को अदालत ने मंजूर कर लिया।