Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Oct, 2017 10:44 PM
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पै्रशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्नों और पटाखायुक्त साइलैंसरों पर की सख्ती के कारण पंजाब की सड़कों पर बसों....
पटियाला(जोसन): पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्नों और पटाखायुक्त साइलैंसरों पर की सख्ती के कारण पंजाब की सड़कों पर बसों, ट्रकों, अन्य गाडिय़ों तथा मोटरसाइकिलों द्वारा किए जाते ध्वनि प्रदूषण में बड़ा सुधार हुआ है।
चेयरमैन ने बताया कि मल्टीटोन हॉर्नों, प्रैशर हॉर्नों और पटाखायुक्तसाइलैंसरों से पैदा हुई ध्वनि निर्धारित सीमा 55 डैसीबल से कई बार 5 गुना ज्यादा तक भी रिकार्ड की गई है। इसका मानव तथा जीवों पर बुरा प्रभाव पडऩे के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है और इनके साथ बड़ी घातक दुर्घटनाएं भी घटती हैं।
8000 व्हीकलों के 6500 प्रैशर हॉर्न लिए कब्जे में
पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अफसरों की लगभग 100 टीमों ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से लगातार बसों, ट्रकों तथा अन्य गाडिय़ों की पिछले 2 माह से चैकिंग की और अब तक लगभग 8000 बसों, ट्रकों और अन्य गाडिय़ों से 6500 प्रैशर हॉर्न अपने कब्जे में लिए गए हैं। अब तक इन टीमों ने नोटिस की 8500 कापियां समूचे पंजाब में बांटकर एक चेतना लहर शुरू की है।
प्रैशर हॉर्न बजाने और बेचने वालों को होगी 6 साल की सजा
बोर्ड के चेयरमैन काहन सिंह पन्नू ने बताया कि बेशक प्रैशर हॉर्न लगाना और बजाना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत पहले ही गैर-कानूनी था परन्तु बोर्ड ने वायु प्रदूषण कंट्रोल एक्ट, 1981 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति पंजाब की सीमा में मल्टीटोन हॉर्न, प्रैशर हॉर्न और पटाखे डालने वाले साइलैंसर आदि नहीं बना सकता, न बेच सकता है, न ही ऐसे हॉर्न, साइलैंसर किसी गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि पर लगा या बजा सकता है। ऐसा करने वाले को दोषी पाए जाने पर वायु प्रदूषण कंट्रोल एक्ट के अधीन 6 साल तक की सजा, 5000 रुपए प्रति दिन जुर्माना या दोनों किए जाने की व्यवस्था है।
जारी रहेगी सख्ती से मुहिम
काहन सिंह पन्नू ने बताया कि मल्टीटोन हॉर्नों, प्रैशर हॉर्नों तथा पटाखायुक्त साइलैंसरों की परेशान करने वाली ध्वनि से निजात दिलाने के लिए यह मुहिम सख्ती से जारी रहेगी और पंजाब की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण में और ज्यादा गुणात्मक सुधार होगा।