ड्रग मामलाः हाईकोर्ट में उछला मजीठिया का नाम,रोल जांचना जरूरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Nov, 2017 09:49 AM

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सुखबीर बादल के साले एवं पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया का नाम ड्रग मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में काफी उछला।

चंडीगढ़ बृजेन्द्र): सुखबीर बादल के साले एवं पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया का नाम ड्रग मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में काफी उछला। ड्रग मामले में आरोपी जगजीत सिंह चहल, जगदीश भोला और मनजिंद्र सिंह औलख के बयानों के बावजूद मजीठिया पर कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े करने वाली एडवोकेट नवकिरण सिंह की अर्जी पर सुनवाई दौरान मजीठिया पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने कहा कि मजीठिया निर्दोष नहीं हैं मगर उनकी भूमिका व मिलीभगत का पता लगाया जाना है। ऐसे में मजीठिया से दोबारा पूछताछ बनती है। 

 

‘मजीठिया की भूमिका की जांच करे एस.टी.एफ.
एडवोकेट नवकिरण सिंह ने कहा कि एस.टी.एफ. मजीठिया की भूमिका की जांच करे। गुप्ता ने कहा कि पहले भी ई.डी. ऑफिसर निरंजन गुप्ता ने एस.आई.टी. से जांच सांझा की थी मगर मजीठिया की राजनीतिक पावर थी। गुप्ता ने दलीलें देते हुए कहा कि उनका विश्वास है कि मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर राजनीतिक रूप से अलिखित व अनौपचारिक अंडरस्टैंङ्क्षडग है। 
गुप्ता ने कहा कि दिसम्बर, 2014 में भी ई.डी. ने मजीठिया को सम्मन कर उनसे पूछताछ की थी जिसके संबंध में कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी। ई.डी. के डिप्टी डायरैक्टर निरंजन सिंह के केस की जांच को लेकर दृढ़ संकल्प पर गुप्ता ने मोहर लगाई। 

 

ई.डी.एस.टी.एफ. से जानकारी सांझी करे व एस.टी.एफ. जांच कर रिपोर्ट करे पेश : हाईकोर्ट
 हाईकोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट समेत किसी जांच एजैंसी को अकाली नेता बिक्रम मजीठिया पर ड्रग आरोपों की जांच के लिए नहीं रोका गया है। हाईकोर्ट ने ई.डी. को कहा है कि वह एस.टी.एफ. से जानकारी शेयर करे व एस.टी.एफ. हाईकोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने स्पष्ट कहा है कि जांच के नतीजों के बारे में बताएं व ई.डी. कानून के मुताबिक मामले में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। 

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