Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Sep, 2017 09:48 AM
भटिंडा में मैरिज पैलेस में स्टेज पर डांसर कुलविंद्र कौर की गोली लगने से हुई मौत के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर सोमवार को सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस (इन्वैस्टिगेशन) भटिंडा पेश हुए।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): भटिंडा में मैरिज पैलेस में स्टेज पर डांसर कुलविंद्र कौर की गोली लगने से हुई मौत के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर सोमवार को सुपरिंटैंडैंट ऑफ पुलिस (इन्वैस्टिगेशन) भटिंडा पेश हुए।
दरअसल केस की पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने एस.पी. को पेश होकर यह बताने को कहा था कि एक ऐसे मामले में जिसमें .12 बोर की गन से फायरिंग की गई और डांसर की मौके पर ही मौत हो गई, उसमें लापरवाही से जान जाने का केस कैसे बनता है और हत्या या गैर इरादतन हत्या का केस क्यों नहीं बनता।केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एस.पी. को विस्तृत एफिडैविट दायर करने को कहा गया है, जिसमें उस जांच रिपोर्ट की जानकारी हो जिसमें यह हो कि इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि यह लापरवाही के चलते जान जाने का केस बनता है।
हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने कैसे मान लिया कि गोली चलाने वाले का इरादा नहीं था।कोर्ट ने कहा कि यह सड़क पर होने वाले एक्सीडैंट का केस नहीं है। कोर्ट ने सरकार को भी मामले में ऑडियो-वीडियो व अन्य साक्ष्यों को देखकर कोर्ट की सहायता करने को कहा है। केस की अगली सुनवाई 1 नवम्बर को होगी।